बिहार प्रवासी मजदूरदुर्घटना अनुदान योजना 2026
प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना — RTPS से ऑनलाइन आवेदन
- 👷प्रवासी मजदूरों के लिए
- 💰आर्थिक अनुदान
- 🖥️ऑनलाइन आवेदन
- ₹कोई सरकारी शुल्क नहीं
मजदूरपरिवार
की मदद
📑 इस लेख में क्या है? (पूरी सूची देखने के लिए दबाएँ)
- प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना क्या है?
- कौन आवेदन कर सकता है?
- प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान के लिए दस्तावेज़
- ⚙️ प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना आवेदन प्रक्रिया
- 📢 महत्वपूर्ण लिंक
- ❓ प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना — सवाल-जवाब
- 📖 पूरी जानकारी (स्क्रीनशॉट के साथ)
- बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना क्या है?
- संक्षेप में आवेदन प्रक्रिया
प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना क्या है?
बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग की यह योजना उन मजदूरों के लिए है जो बिहार के निवासी हैं और काम करने दूसरे राज्य गए हैं। वहां दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर मजदूर या उसके परिवार को आर्थिक अनुदान दिया जाता है।
प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए आवेदन RTPS पोर्टल (serviceonline.bihar.gov.in) से ऑनलाइन होता है। अनुदान राशि दुर्घटना के प्रकार (मृत्यु / पूर्ण अपंगता / आंशिक अपंगता) के अनुसार मिलती है — ताज़ा राशि आधिकारिक पोर्टल पर जरूर देखें।
कौन आवेदन कर सकता है?
- बिहार राज्य के मूल निवासी मजदूर
- दुर्घटना बिहार से बाहर काम के दौरान हुई हो
- आयु 18 से 65 वर्ष के बीच
- मृत्यु होने पर आश्रित / परिवार आवेदन करें
प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान के लिए दस्तावेज़
- 🪪आधार / वोटर आईडी (उम्र का प्रमाण)
- 🏠बिहार का निवास प्रमाण
- 🚔FIR / मुखिया-पार्षद का प्रमाण पत्र
- 📄मृत्यु / अपंगता प्रमाण पत्र
- 🏦बैंक पासबुक
⚙️ प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना आवेदन प्रक्रिया
- 1🖥️RTPS पोर्टल खोलेंserviceonline.bihar.gov.in
- 2🏛️श्रम संसाधन विभागविभाग की सूची में चुनें
- 3📋प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदानअपने स्तर वाली सेवा चुनें
- 4✍️फॉर्म में जानकारी भरेंनाम, पता, मोबाइल आदि
- 5📤दस्तावेज़ अपलोड करेंफोटो और जरूरी कागज
- 6✅Submit करेंआवेदन संख्या नोट कर लें
📢 महत्वपूर्ण लिंक
❓ प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना — सवाल-जवाब
प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना का लाभ किसे मिलता है?
बिहार के उन मजदूरों या उनके परिवार को, जिनकी दूसरे राज्य में काम के दौरान दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता हुई हो।
आवेदन कितने समय के भीतर करना चाहिए?
दुर्घटना के बाद जितनी जल्दी हो सके आवेदन करें। समय-सीमा और नियम की ताज़ा जानकारी RTPS पोर्टल या श्रम कार्यालय से लें।
आवेदन की स्थिति (Status) कैसे देखें?
RTPS पोर्टल पर “आवेदन की स्थिति देखें” में जाकर अपनी आवेदन संख्या (Application Reference No.) डालें। स्वीकृत होने पर वहीं से या “Download Certificate” लिंक से प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
क्या Raj Computer से आवेदन करवा सकते हैं?
हाँ, बसरा बाजार स्थित Raj Computer (CSC) पर आकर आप यह आवेदन आसानी से करवा सकते हैं। कॉल / WhatsApp: 9709346021
📣 नोट: दुर्घटना से जुड़े सभी कागज (FIR, पोस्टमार्टम / अस्पताल रिपोर्ट, अपंगता प्रमाण पत्र) संभालकर रखें। यह सरकारी वेबसाइट नहीं है — हम सिर्फ जानकारी और आवेदन में मदद देते हैं। Raj Computer Basra पर आकर भी आवेदन करवा सकते हैं। ताज़ा जानकारी के लिए Sarkari Update Bihar पेज देखें या हमसे संपर्क करें।
📖 पूरी जानकारी (स्क्रीनशॉट के साथ)
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना क्या है?
बिहार राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बिहार राज्य के प्रवासी मजदूरों को दुर्घटना के दौरान होने वाली चोट, अपघात या मौत की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को दुर्घटना की घटना की जानकारी देनी होगी। वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उन्हें बिहार राज्य के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
- इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के प्रवासी मजदूरों को चिकित्सा खर्च, अस्पताल में भर्ती के लिए खर्च, अस्थायी और स्थायी रूप से अक्षम होने की स्थिति में मासिक आय की वित्तीय सहायता और मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह योजना बिहार राज्य के प्रवासी मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से वे दुर्घटना के दौरान अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- यह योजना बिहार राज्य सरकार के प्रवासी मजदूरों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा नेट है और इसका उपयोग करके उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त करने का मौका मिलेगा।
संक्षेप में आवेदन प्रक्रिया
बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए आवेदन:
- RTPS Bihar वेबसाइट https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर जाएं।
- “नागरिक अनुभाग” के अंतर्गत “खुद का पंजीकरण” लिंक पर क्लिक करें और एक नया खाता पंजीकृत करें।
- रजिस्ट्रेशन के बाद ऊपर दाईं ओर लॉगिन लिंक पर क्लिक करें और अपने खाते में लॉग इन करें।
- लॉग इन करने के बाद ऑनलाइन आवेदन → श्रम संसाधन विभाग → “बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए आवेदन” पर क्लिक करें।
- इस योजना के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- आवेदन पत्र भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- आगे की समीक्षा के लिए आवेदन पत्र जमा करें।
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना से मिलने वाले लाभ
इस योजना के तहत बिहार से बाहर गए मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है:
- दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर मजदूर के आश्रितों को 1,00,000 रुपये का अनुदान।
- दुर्घटना के कारण स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर मजदूर के परिजनों को 75,000 रुपये का अनुदान।
- दुर्घटना के कारण स्थायी आंशिक अपंगता होने पर 37,500 रुपये का अनुदान।
(राशि में बदलाव हो सकता है, इसलिए ताज़ा राशि आधिकारिक पोर्टल पर जरूर देखें।) इस योजना के अंतर्गत अन्य लाभ बिहार के प्रवासी मजदूरों को भी प्रदान किए जाते हैं।
इस योजना के लिए आवेदन ऑफ़लाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से किए जा सकते हैं। आवेदन करने से पहले विस्तृत निर्देश पढ़ना चाहिए। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है।
पात्रता: ऐसे श्रमिक जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं, लेकिन काम के लिए दूसरे राज्यों या विदेश गए हैं, वे इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं। साथ ही श्रमिक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना में कौन-कौन से आवश्यक कागजात लगेंगे
अनुदान का प्रकार — मृत्यु लाभ में लगने वाले कागजात:
- पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट *
- आश्रित प्रमाण पत्र *
- मृत्यु प्रमाण पत्र *
- पुलिस स्टेशन प्राथमिकी / मुखिया / वार्ड पार्षद द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र *
- मृतक के पहचान हेतु प्रमाण *
- बिहार राज्य के अधिवासी होने का प्रमाण *
- उम्र का सबूत *
- गवाहों का नाम एवं हस्ताक्षर *
अनुदान का प्रकार — स्थायी पूर्ण अपंगता / स्थायी आंशिक अपंगता में लगने वाले कागजात:
- उम्र का सबूत (वोटर आईडी कार्ड / आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
- आवेदक का बिहार राज्य के अधिवासी होने का प्रमाण (निवास प्रमाण पत्र)
- प्रवासी मजदूर के पहचान हेतु प्रमाण (कार्य प्रमाण पत्र)
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत निःशक्तता से संबंधित प्रमाण पत्र (सरकारी शल्य चिकित्सक)
- गवाहों का नाम एवं हस्ताक्षर
(* वाले कागजात अनिवार्य हैं।)
आयु सीमा: न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 65 वर्ष।
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए आवेदन कैसे करें
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे बिहार श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले विस्तृत निर्देश पढ़ना चाहिए। जो मजदूर बिहार अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें इस प्रकार आवेदन करना होगा।
प्रवासी मजदूरों को अनुदान पाने के लिए अनुदान दावा प्रपत्र “प्रपत्र-1: बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए दावा-पत्र” सही ढंग से भरना होगा। अनुदान दावा प्रपत्र को प्रखंड विकास पदाधिकारी / श्रम अधीक्षक / जिला पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार के RTPS (Service Online Bihar) पोर्टल पर जाना होगा, जिसका लिंक नीचे दिया गया है।
पोर्टल के होम पेज पर जाने के बाद श्रम संसाधन विभाग पर क्लिक करें। उसके बाद बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

अब आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। इसमें आवेदक का पूरा विवरण सही-सही भरना होगा, जैसे मजदूर का नाम, मजदूर के पिता का नाम और पता आदि अन्य जानकारी। अंत में कैप्चा कोड भरें।

- और Submit वाले विकल्प पर क्लिक करें।

- अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको आवेदक का पूरा विवरण सही-सही चेक कर लेना है। अगर गलत है तो Edit वाले पर क्लिक करना है, नहीं तो Submit पर क्लिक करना है।
- यहां आपको आवेदक के डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, जैसे पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट, आश्रित प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन प्राथमिकी / मुखिया / वार्ड पार्षद द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, मृतक के पहचान हेतु प्रमाण, बिहार राज्य के अधिवासी होने का प्रमाण, उम्र का सबूत, गवाहों का नाम एवं हस्ताक्षर। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे।
- अब आपको Save Annexure वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने पूरा फॉर्म प्रिव्यू होकर आ जाएगा, जिसमें आपको ध्यानपूर्वक जरूर चेक करना है कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि न हो।
- अगर आप पूरी तरह चेक कर चुके हैं कि आवेदक का फॉर्म पूरी तरह सही है, तो अब आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है।


- जैसे ही आप सबमिट करते हैं, अब आपको स्क्रीन पर एक रिसीविंग देखने को मिल जाएगा।
- अब आपको रिसीविंग डाउनलोड करने के लिए Export to PDF वाले बटन पर क्लिक करना होगा।


What you’ve done here is more than simply write; you’ve crafted an experience. Every idea is presented in a way that feels not just intelligent, but alive, as though each sentence has a pulse. This is the kind of writing that invites the reader to not just understand, but to feel.